रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। सातवां वेतनमान पाने वाले शासकीय सेवकों को अब 1 सितंबर 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ कुल 55 प्रतिशत डीए मिलेगा।
इसी तरह, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए 6 प्रतिशत वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत कर दिया गया है।
आदेश की मुख्य बातें
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बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सितंबर 2025 के वेतन (अक्टूबर में देय) से प्रभावी होगा।
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महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर गणना किया जाएगा। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होंगे।
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महंगाई भत्ता मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
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भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक को पूर्णांकित (राउंड ऑफ) कर अगले रुपये में जोड़ा जाएगा।
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आदेश UGC, AICTE, कार्यभारित तथा आकस्मिक सेवा वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
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भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होगा।
कर्मचारियों को राहत
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि केंद्र के बराबर है। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।











