M.P News : भोपाल में LPG सिलिंडर के लिए हाहाकार, आज लगेगी नेशनल लोक अदालत

Rahul Goshwami

 निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में LPG गैस सिलिंडर को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई गैस एजेंसी गोदामों के बाहर शुक्रवार को लंबी कतारें देखने को मिलीं।भीषण गर्मी के बीच उपभोक्ताओं को 6-6 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली।

कलेक्टर ने गोदामों पर मारा छापा

स्थिति को गंभीरता से लेते हुए भोपाल कलेक्टर ने गैस एजेंसी गोदामों पर छापेमारी की।गैस वितरण व्यवस्था की जांच के लिए प्रशासन ने 23 अधिकारियों की टीम तैनात की है, जो एजेंसियों पर जाकर स्टॉक और वितरण प्रक्रिया की जांच कर रही है।

ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था भी ठप

गैस संकट के बीच LPG सिलिंडर की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है।उपभोक्ताओं का कहना है कि सर्वर की धीमी गति के कारण बुकिंग प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही, जिससे लोगों को सिलिंडर बुक कराने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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प्रशासन व्यवस्था सुधारने में जुटा

प्रशासन का कहना है कि शहर में गैस वितरण को सुचारू बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।यदि किसी एजेंसी में अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आज भोपाल में लगेगी नेशनल लोक अदालत

इधर राजधानी भोपाल में 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है।यह लोक अदालत जिला न्यायालय भोपाल और तहसील न्यायालय बैरसिया में आयोजित होगी, जहां वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत लगेगी।

60 खंडपीठों का किया गया गठन

लंबित मामलों के समाधान के लिए जिले में कुल 60 खंडपीठों का गठन किया गया है।भोपाल जिला न्यायालय में फिलहाल 1,62,077 मामले लंबित हैं, जिनमें से 12,189 राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत में रखे गए हैं।

प्रीलिटिगेशन के 80 हजार से ज्यादा मामले

इसके अलावा विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल और यातायात ई-चालान से जुड़े करीब 80,127 प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं।लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस मिलती है, जिससे लोगों को राहत मिलती है।

विभागों की ओर से मिलेगी छूट

इस बार की नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग और नगर निगम भी शासन के निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं को छूट का लाभ देंगे।प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से समाधान कर लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।

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