भोपाल: राजधानी भोपाल में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल से होने वाले लगातार हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने शहर की सीमा में चाइनीज़ मांझे के उपयोग, बिक्री, खरीद और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
कानूनी प्रावधान के तहत आदेश
यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत लिया गया है। आदेश के अनुसार भोपाल शहर में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध होगा। जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हर साल होते हैं गंभीर हादसे
प्रशासन के अनुसार हर वर्ष चाइनीज़ मांझे की वजह से कई गंभीर दुर्घटनाएं सामने आती हैं। राह चलते लोग, दोपहिया वाहन चालक और पक्षी इस खतरनाक मांझे का शिकार होते रहे हैं। बीते वर्षों में कई लोगों को जानलेवा चोटें आई हैं, वहीं कई पक्षियों की भी मौत हुई है।
दुकानदारों और नागरिकों से अपील
भोपाल पुलिस ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे चाइनीज़ मांझे की बिक्री या भंडारण न करें। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल सुरक्षित और पारंपरिक मांझे का ही उपयोग करें।
सूचना देने की अपील
प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि कहीं चाइनीज़ मांझे की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसी बड़े हादसे को रोका जा सके।













