भोपाल। Ahmedabad Plane Crash : अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे के बाद अब भोपाल में भी एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक्शन लेते हुए एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी मैरिज गार्डनों को नोटिस जारी किए हैं।
Ahmedabad Plane Crash : दरअसल, प्रशासन को संदेह है कि लेजर बीम (जिसे सारपी लाइट भी कहा जाता है) का उपयोग हवाई सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यह लाइटें आसमान में 150 से 200 मीटर तक अटैक करती हैं, जिससे उड़ान भरते या उतरते समय विमान के पायलट को दृश्य बाधा हो सकती है। अहमदाबाद हादसे के बाद इसी आशंका के चलते भोपाल में यह सख्ती की गई है।
मैरिज गार्डनों पर कड़ी निगरानी
शुक्रवार को एसडीएम रविशंकर राय और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने मिलकर एयरपोर्ट के पास मौजूद मैरिज गार्डनों का निरीक्षण किया और संचालकों को नोटिस थमाए। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी गार्डन में लेजर लाइट या ऐसी कोई अन्य गतिविधि पाई गई जो विमान संचालन को प्रभावित करती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त
प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट, तेज आवाज वाली आतिशबाज़ी और अन्य हानिकारक गतिविधियों पर अब विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आम जनता से भी अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करें।
क्या है नियम?
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के तहत हवाई अड्डों के 5-10 किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट का उपयोग प्रतिबंधित है। यह विमान चालकों की आंखों पर सीधा प्रभाव डाल सकती है और गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। अब भोपाल में इन नियमों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।