कटनी : कटनी जिले का चर्चित हवाला मामला आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपने निष्कर्ष पर पहुँच गया। 2016 में दर्ज मनी लॉड्रिंग के इस मामले में कटनी कोतवाली थाना पुलिस ने 8 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप था कि आरोपियों ने कटनी के बैंकों में लोगों के नाम से खाते खुलवाकर करोड़ों रुपये के लेन-देन किए थे।
मामले का ट्रांसफर और सुनवाई
कटनी जिले के न्यायालय में यह मामला 2017 से चल रहा था। इसके बाद दिसंबर 2024 में जिला न्यायाधीश कटनी ने मामले को जबलपुर PMLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। तब से कोर्ट में सुनवाई जारी थी। इस दौरान मामले की जांच और सबूतों की समीक्षा की गई।
सभी आरोपियों को मिली बरी
हाल ही में सुनवाई पूरी होने के बाद जबलपुर PMLA कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि मनी लॉड्रिंग के आरोप पर्याप्त सबूतों के बिना साबित नहीं किए जा सके। इस फैसले के साथ ही कटनी हवाला कांड में आरोपी अब कानूनी तौर पर निर्दोष हो गए हैं।
IPS गौरव तिवारी का ट्रांसफर
इस मामले के दौरान IPS गौरव तिवारी का भी ट्रांसफर किया गया था। उनका ट्रांसफर मामले की जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान किया गया था।
कटनी में हल्की राहत और सामाजिक असर
कटनी जिले में यह मामला काफी समय से चर्चा का विषय रहा। कोर्ट का यह फैसला न केवल आरोपी पक्ष के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि जिले में सामाजिक स्थिरता और कानून के प्रति विश्वास बनाए रखने में भी मदद करेगा।











