Ashoknagar News: राशन वितरण में गंभीर अनियमितताएं दो शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों व विक्रेताओं पर FIR दर्ज

Sanjay Sahu
Ashoknagar News

Ashoknagar News: अशोकनगर /मुंगावली । मध्य प्रदेश में सरकार गरीबों ओर जरूरतमंदों परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत गांव में स्वसहायता समूहों के द्वारा खाद्यान्न वितरण करा रही है जिसमें अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण में गड़बड़ी और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मुंगावली द्वारा की गई जांच में भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर दो राशन दुकानों के अध्यक्षों, प्रबंधकों और विक्रेताओं सहित कुल 7 लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है।

Ashoknagar News: संतोषजनक जवाब न मिलने पर मामला दर्ज

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा 25 अगस्त को निधि स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान सावलहेडा (कोड: 4603116) का औचक निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान दुकान संचालन और वितरण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं इस संबंध में जिम्मेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन उनकी ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद कलेक्टर के आदेशानुसार संस्था की अध्यक्ष आरती बाई अहिरवार, संध्या बाई लोधी एवं विक्रेता रचना लोधी के खिलाफ धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया।

नोटिस का जवाब तक नहीं दिया, 4 पर गिरी गाज

इसी क्रम में 24 अगस्त को राधा रानी स्व-सहायता समूह महोली द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान भ्याना (कोड: 4603120) की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गई यहां भी गंभीर स्तर की अनियमितताएं उजागर हुईं प्रशासन द्वारा नोटिस थमाए जाने के बावजूद संबंधितों ने तय समय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया इस घोर लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर दुकान की अध्यक्ष दीपा सेन, प्रबंधक प्रियंका अहिरवार, विक्रेता मुस्कान अहिरवार तथा सहायक विक्रेता सह-संचालक अरविन्द अहिरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन की इस दोहरी कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य राशन दुकान संचालकों और कालाबाजारी में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि गरीबों के राशन में हेराफेरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही भोपाल राशन दुकान पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है तो बाबरौद राशन दुकान को निलबिंत किया गया है।

Ashoknagar News: इनका कहना है,,,

अभी वर्तमान में दो स्वसहायता समूह पर कार्यवाही की गई है जिसमें दो पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तो अभी तीसरे को निलंबित किया गया है जिनमें दो समूहों पर गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर एक नॉर्मल थी जिसको निलंबित किया गया है,

संजीत सिंह ठाकुर कनिष्ठ अधिकारी मुंगावली

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