निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर इस डेडलाइन तक लिंकिंग नहीं कराई गई, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह आखिरी मौका है और अब आगे कोई राहत नहीं मिलेगी।
क्यों जरूरी है पैन–आधार लिंकिंग?
सरकार ने टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने और एक व्यक्ति–एक पैन की व्यवस्था लागू करने के लिए पैन–आधार लिंकिंग अनिवार्य की है। इससे फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगेगी और टैक्स चोरी पर भी नियंत्रण रहेगा। पहले कई बार इसकी तारीख बढ़ाई गई, लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।
Read More : C.G News : यूट्यूब से सीखा जुर्म! पति-पत्नी ने घर में छापे नकली नोट, ₹1.70 लाख की फर्जी करेंसी जब्त
किन लोगों को लिंक कराना अनिवार्य?
देश के अधिकांश टैक्सपेयर्स के लिए पैन और आधार लिंक करना जरूरी है।
इसमें शामिल हैं—
-
नौकरीपेशा लोग
-
बिजनेस और स्वरोजगार करने वाले
-
म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेशक
-
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले नागरिक
हालांकि कुछ श्रेणियों जैसे NRI या तय आयु सीमा से ऊपर के लोगों को नियमों के तहत छूट मिल सकती है।
लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन–आधार लिंक नहीं कराया, तो—
-
1 जनवरी से पैन इनएक्टिव हो जाएगा
-
ITR फाइल करने में दिक्कत
-
टैक्स रिफंड अटक सकता है
-
नया बैंक अकाउंट, KYC, निवेश और लोन प्रक्रिया प्रभावित
-
TDS ज्यादा कट सकता है
फीस और प्रक्रिया
पैन–आधार लिंकिंग के लिए फिलहाल ₹1000 फीस तय है।
लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है—
-
इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं
-
‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें
-
पैन और आधार नंबर डालें
-
OTP से वेरिफिकेशन करें
समय रहते करें यह जरूरी काम
डेडलाइन बेहद नजदीक है। अगर आपने अब तक पैन–आधार लिंक नहीं कराया है, तो आज ही प्रक्रिया पूरी करें, ताकि नए साल में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर कोई असर न पड़े।













