सिंगरौली: नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 34 में हो रहे पार्षद उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई शिकायत में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन फार्म को निरस्त करने की मांग की गई है।

जुलूस और अनुशासनहीनता का आरोप
शिकायत के अनुसार, 19 दिसंबर 2025 को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के दौरान भाजपा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में ढोल-नगाड़े, पार्टी झंडे और नारेबाजी के साथ विधायक रामनिवास शाह, मंत्री राधासिंह और हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। आरोप है कि समर्थक कलेक्टर कार्यालय परिसर में घुसकर अनुशासनहीनता फैलाते हुए निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में जबरन प्रवेश कर फार्म जमा कराया।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह घटना प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि भाजपा के दबाव में संबंधित अधिकारियों ने कोई रोक-टोक नहीं की। शिकायत के साथ वीडियो और क्लिपिंग भी प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है।
मांगें और न्यायिक कार्रवाई
शिकायतकर्ताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह, मंत्री राधासिंह और विधायक रामनिवास शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया जाए और प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जाए। उनका कहना है कि यही निर्णय न्यायोचित और न्यायहित में होगा।













