भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दिन राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश विधानसभा परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार यह प्रतिबंधात्मक आदेश सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
विधानसभा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में सख्ती
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विधानसभा भवन के 5 किलोमीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की भीड़, सभा या सार्वजनिक जमावड़े की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Read More : M.P News : राजस्व बढ़ाने की कवायद तेज, भोपाल की 6 विधानसभाओं के लिए 5 प्रभारी राजस्व अधिकारी नियुक्त
जुलूस और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, रैली या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। राजनीतिक दलों, संगठनों और आम नागरिकों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
हथियारों और भारी वाहनों पर भी पाबंदी
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हथियारों के साथ आवाजाही पर सख्त रोक लगाई गई है। इसके अलावा, भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण रहेगा ताकि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
नागरिकों से सतर्कता की अपील
प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।













