School Dog Report : रायपुर। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और प्रधान पाठकों को अब विद्यालय परिसर और आसपास दिखने वाले आवारा कुत्तों की पहचान दर्ज करनी होगी। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने ताजा आदेश जारी कर संस्था प्रमुखों को कुत्तों की जानकारी एक निर्धारित प्रपत्र में भरकर देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि आवारा कुत्तों की धरपकड़ की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके।
School Dog Report : जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों के प्राचार्यों को परिसर में दिखने वाले प्रत्येक कुत्ते का प्रकार, लिंग (मेल/फीमेल), रंग, विशेष पहचान और देखने का समय फॉर्म में दर्ज करना होगा। DPI ने इसके लिए एक विस्तृत फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें संस्था का नाम, संकुल, विकासखंड और जिला जैसी सूचनाएँ भी शामिल रहेंगी। ये रिपोर्ट उनके हस्ताक्षर के साथ संबंधित अधिकारियों को भेजनी होगी।
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पशुधन विकास विभाग आवारा कुत्तों की पकड़ने की रणनीति पहले से तैयार कर चुका है। स्कूलों के आसपास कुत्तों की संख्या अधिक होने और बच्चों के कटने की घटनाओं को देखते हुए DPI ने स्कूल प्रबंधनों को यह जिम्मेदारी दी है। जेडी और डीईओ को आदेश के पालन की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही स्कूल प्रबंधन को अब पढ़ाई के साथ परिसर की सुरक्षा और आवारा कुत्तों की निगरानी पर भी रिपोर्ट देना होगा।













