CG NEWS:बिलासपुर : जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ हेट स्पीच मामले में दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चल रही आपराधिक जांच में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है।
CG NEWS:याचिका में बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी जांच की निगरानी करना या जांच का तरीका तय करना अदालत द्वारा “क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट” होगा, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
CG NEWS:यह याचिका रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने दायर की थी। उन्होंने स्वयं पेश होकर आरोप लगाया था कि अमित बघेल अलग-अलग समुदायों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं।
CG NEWS:याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि बघेल के खिलाफ कई स्थानों पर FIR दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई में देरी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने जवाब दिया कि सभी FIR की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी है और निष्क्रियता का आरोप गलत है।
CG NEWS: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब जांच प्रगति पर है, तब अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।











