CG NEWS: गौरी शंकर गुप्ता /घरघोड़ा : विशेष न्यायालय एफटीएससी पोक्सो, घरघोड़ा ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल सिंह राजपूत को दोषी करार देते हुए बीस साल सश्रम कारावास और 5,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
CG NEWS: मामले के अनुसार, 14 जनवरी 2023 को राहुल सिंह राजपूत ने पीड़ित को बहला-फुसलाकर उसके माता-पिता की अनुमति के बिना शादी का प्रलोभन देकर भगा लिया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। धरमजयगढ थाना ने परिजनों की रिपोर्ट पर तत्परता दिखाते हुए पीड़ित को आरोपी के कब्जे से बरामद किया।
CG NEWS: विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376/2n भारतीय दण्ड संहिता और धारा 4 एवं 6 पोक्सो एक्ट के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने धारा 366 के तहत 5 साल सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, तथा धारा 6/1 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित परिवार को **क्षतिपूर्ति के रूप में 4,00,000 रुपये** विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से दिलाने की अनुशंसा की।













