Madhya Pradesh High Court : इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस प्रशासन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को किसी भी निरीक्षक (Inspector) को चार्जशीट जारी करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल पुलिस महानिरीक्षक (IG) को प्राप्त है।
Madhya Pradesh High Court : देवास एसपी का आदेश अवैध घोषित, जांच पर लगी रोक
दरअसल, यह मामला देवास जिले के इंस्पेक्टर भगवानदास बीरा से जुड़ा है। देवास में पदस्थ तत्कालीन एसपी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंस्पेक्टर भगवानदास बीरा को चार्जशीट थमा दी थी, जिसके खिलाफ इंस्पेक्टर बीरा ने हाईकोर्ट का रुख किया। इस चार्जशीट का आधार इंस्पेक्टर बीरा की पत्नी द्वारा दर्ज कराया गया दहेज प्रताड़ना का केस था, हालांकि खंडवा की अदालत ने उन्हें इस केस में पहले ही निर्दोष (Acquitted) करार दे दिया था। इसके बावजूद विभागीय जांच शुरू की गई थी।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस मैनुअल के प्रावधानों की समीक्षा की और पाया कि निरीक्षक स्तर के अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ आईजी के पास है। कोर्ट ने इसे एसपी द्वारा अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन (Exceeding Jurisdiction) माना और उनके चार्जशीट जारी करने के आदेश को अवैध (Illegal) घोषित कर दिया।
Madhya Pradesh High Court : डीजीपी भोपाल को दिया पुनर्विचार का निर्देश
अपने फैसले में, इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने इंस्पेक्टर भगवानदास बीरा के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रोक (Stay Order) लगा दी।
इसके साथ ही, कोर्ट ने डीजीपी भोपाल (DGP Bhopal) को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि वे मामले की पूरी फाइल की समीक्षा करें और इंस्पेक्टर भगवानदास बीरा के आवेदन पर पुनर्विचार (Reconsideration) करें। डीजीपी को पुलिस मैनुअल में निहित नियमों के अनुरूप ही उचित और अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया गया है।
यह फैसला मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में अनुशासनात्मक प्राधिकारों की सीमाओं को स्पष्ट करता है और विभागीय जांच प्रक्रियाओं में नियमों के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करेगा।




