Chaitanya Baghel judicial custody : शराब घोटाला मामला : ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली, चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ी

Chaitanya Baghel judicial custody : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। बुधवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर चैतन्य को न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें पुनः 12 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

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दो दिन पहले ही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके चलते उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

सूत्रों के अनुसार, इस बार ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने चैतन्य से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग नहीं की। बताया गया है कि जांच एजेंसियों द्वारा आवश्यक पूछताछ पहले ही पूरी कर ली गई है।

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गौरतलब है कि चैतन्य बघेल को 16 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रायपुर की केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन पर राज्य में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े आर्थिक अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है।

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