Chaitanya Baghel :रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सोमवार को एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
Chaitanya Baghel :सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
Chaitanya Baghel :चैतन्य बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत और जांच की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून को चुनौती देना है, तो इसके लिए अलग से याचिका दाखिल करनी होगी। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। यह सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में हुई थी।
Chaitanya Baghel :जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी
Chaitanya Baghel :गौरतलब है कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दिन ही उनका जन्मदिन भी था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा था, जो 22 जुलाई को समाप्त हो गई थी। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।









