CG NEWS : रायपुर/बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पेट के संक्रमण (डायरिया, उल्टी) के इलाज में उपयोग की जाने वाली एक विशेष बैच की दवा के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ड्रग वेयरहाउस रायपुर द्वारा जारी आदेश में यह कदम उठाया गया है।
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CG NEWS : इस बैच की दवा पर लगा प्रतिबंध
प्रतिबंधित की गई दवा का नाम ओफलॉक्सासिन 200 एमजी और ऑर्निडाजोल 500 एमजी टैबलेट है। ड्रग वेयरहाउस के अनुसार, ड्रग कोड एसपी 1978 और बैच नंबर सीटी 24250404 की गोलियों के उपयोग और वितरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। यह दवा सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 1 जून 2024 को बनाई थी, जिसकी अंतिम उपयोग तिथि (एक्सपायरी) 31 मई 2026 तक है।
यह आदेश रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, हमर क्लीनिकों, साथ ही डेंटल कॉलेज, डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल को भेजा गया है।
स्टॉक तुरंत वापस करने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि उक्त बैच की दवा किसी भी संस्था के स्टॉक में उपलब्ध है, तो उसका उपयोग तत्काल रोककर ड्रग वेयरहाउस रायपुर को वापस किया जाए।
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स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह दवा आमतौर पर आंतों के संक्रमण, फूड पॉइजनिंग, डायरिया और उल्टी-दस्त के मरीजों को दी जाती है। हालांकि, विभाग ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि बैच को रोकने के पीछे तकनीकी या गुणवत्ता संबंधी क्या कारण हैं। विभाग ने जांच रिपोर्ट आने तक इस बैच की दवा का उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी है।











