दिल्ली। दिल्ली चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दो वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें 8 सितंबर तक लिखित जवाब देने और उसी दिन अपने कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
सूत्रों के अनुसार, पवन खेड़ा का नाम दिल्ली में दो विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज पाया गया। यह मामला बिहार में हुई स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया जैसी जांच के दौरान सामने आया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कई बीजेपी नेताओं के पास भी दो वोटर आईडी होने की जानकारी मिली थी।
चुनाव आयोग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि दोहरी वोटिंग या दो वोटर आईडी रखना गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में किसी भी उम्मीदवार के नामांकन या मतदान अधिकार पर असर पड़ सकता है। आयोग ने पवन खेड़ा से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
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राजनीतिक हलकों में पवन खेड़ा को नोटिस मिलने के बाद हलचल तेज हो गई है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि आयोग की कार्रवाई इस बात का संदेश भी है कि वोटर आईडी और चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पवन खेड़ा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस मामले में सभी दस्तावेज़ और स्थिति साफ़ करने के लिए चुनाव आयोग से सहयोग करेगी।
Notice to Shri Pawan Khera for getting himself registered in Electoral Roll of more than one constituency. pic.twitter.com/o6AZcXc138
— District Election Office, New Delhi District (@DEO_NDD) September 2, 2025
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 8 सितंबर की समय सीमा के बाद ही यह तय होगा कि पवन खेड़ा के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। यदि आयोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो संभावित रूप से कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं।
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यह मामला देश की राजधानी में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव आयोग की यह कार्रवाई सभी राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी स्वरूप है।













