छत्तीसगढ़ रेरा का मास्टरस्ट्रोक : रायपुर, छत्तीसगढ़: रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CG-RERA) ने एक नई ‘स्वैच्छिक अनुपालन योजना’ (Voluntary Compliance Scheme) शुरू की है। यह योजना सितंबर 2025 तक लागू रहेगी।
छत्तीसगढ़ रेरा का मास्टरस्ट्रोक : इस योजना के तहत, 31 मार्च 2024 तक रजिस्टर्ड सभी प्रोजेक्ट्स को अपनी लंबित तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एक साथ जमा करने का मौका दिया गया है। ऐसा करने वाले प्रमोटरों को विलंब शुल्क (late fee) में भारी छूट मिलेगी।
- 70% छूट: लंबित रिपोर्ट्स जमा करने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को विलंब शुल्क में 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
- 90% छूट: जिन प्रोजेक्ट्स के पास वैध कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र (completion certificate) है, उन्हें 90 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
सीजी-रेरा का कहना है कि इस योजना का मकसद प्रमोटरों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं का विश्वास और पारदर्शिता बढ़ सके। प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों से तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट्स जमा करने की अपील की है।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी सीजी-रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ पर उपलब्ध है। इस कदम को रियल एस्टेट सेक्टर में अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।













