BIG News : जांजगीर-चांपा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारतीय प्रजातान्त्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण की स्थिति से संबंधित है।
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- पंजीकरण का उद्देश्य: दल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था ताकि वह चुनावों में भाग ले सके।
- कार्य नहीं करने का आरोप: आयोग के अभिलेखों के अनुसार, दल ने वर्ष 2019 से पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। इससे यह प्रतीत होता है कि दल ने राजनीतिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया है।
- पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव: आयोग ने दल को पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखा है और इसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है।
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आगे की कार्रवाई:
- अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि: दल को 25 अगस्त 2025 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अध्यक्ष या महासचिव का हलफनामा और सहायक दस्तावेज शामिल होंगे।
- सुनवाई की तिथि: सुनवाई 9 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें दल के अध्यक्ष/महासचिव/प्रमुख का उपस्थित होना अनिवार्य है।
- आदेश पारित करने की प्रक्रिया: यदि दल की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग बिना किसी अन्य संदर्भ के उचित आदेश पारित करेगा।












