Udaipur Files : मुंबई : दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म “उदयपुर फाइल्स” की रिलीज पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो इस मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद है, यह साबित नहीं कर सका कि फिल्म के प्रदर्शन से उसे किसी तरह की अपूरणीय क्षति होगी।
Udaipur Files : मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सेंसर बोर्ड से प्रमाणित होने के बाद फिल्म की रिलीज रोकने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि फिल्म के प्रदर्शन से आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से बताया गया कि “उदयपुर फाइल्स” में उनका जीवनभर की कमाई निवेश हुई है, और यदि रिलीज रोकी गई तो उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अदालत ने इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए रिलीज की अनुमति दी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 अगस्त को फिल्म को मंजूरी देने के फैसले पर अपना जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित है, लेकिन फिल्म तय समयानुसार 8 अगस्त को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।











