Tuesday, October 6, 2026
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CG Crime News: कबीरधाम में फर्जी वन अधिकार पट्टा गिरोह का पर्दाफाश, 2.10 लाख ठगने वाला राजेंद्र धुर्वे गिरफ्तार

कबीरधाम। Nishaanebaz.com-CG Crime News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के थाना झलमला क्षेत्र में फर्जी वन अधिकार पट्टा बनाकर ग्रामीणों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक (SP) जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर मामले की गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी और कूट रचित दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम अंजना निवासी पीड़ित पंछू सिंह धुर्वे ने थाना झलमला में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि गांव के ही आरोपी राजेंद्र धुर्वे (36 वर्ष) ने उसके व उसकी पत्नी के नाम पर वन अधिकार पट्टा बनवाने का झांसा देकर ₹1,00,000 ऐंठ लिए थे।

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सोसायटी पहुंचने पर हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा

ठगी का शिकार हुए पीड़ित को जब आरोपी ने वन अधिकार पट्टा थमाया, तो वह किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण और खाद प्राप्त करने के लिए सेवा सहकारी समिति (सोसायटी) पहुंचा। वहां जब अधिकारियों ने पट्टे के दस्तावेजों की जांच की, तब जाकर पीड़ित को अपने साथ हुई धोखाधड़ी और दस्तावेजों के फर्जी होने का पता चला।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी राजेंद्र धुर्वे ने गांव के अन्य लोगों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया है। उसने संतोष धुर्वे से ₹60,000 और चमर सिंह कुशरे से ₹50,000 यानी कुल मिलाकर ₹2,10,000 की ठगी की थी।

झलमला पुलिस द्वारा जब संबंधित वन अधिकार पट्टों का वन विभाग कवर्धा से आधिकारिक सत्यापन कराया गया, तो विभाग ने स्पष्ट किया कि उक्त पट्टों का कोई भी रिकॉर्ड कार्यालय में मौजूद नहीं है और ये पूरी तरह से जाली व कूटरचित हैं।

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आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जिला जेल

सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद झलमला पुलिस ने आरोपी राजेंद्र धुर्वे (पिता छत्तर सिंह धुर्वे, उम्र 36 वर्ष) को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर फर्जी वन अधिकार पट्टा तैयार करना और पैसे ठगना स्वीकार किया।

आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेजों की प्रतियां जब्त कर झलमला पुलिस ने उसे 3 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल कबीरधाम भेज दिया गया है। मामले में पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 318(4), 338 और 336(3) के तहत अपराध पंजीकृत किया है।

इस पूरी सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष कंसारी के कुशल नेतृत्व में प्रधान आरक्षक वसीम रजा कुरैशी, लुदुराम साहू तथा आरक्षक राजेंद्र धुर्वे व सुदर्शन की सराहनीय भूमिका रही।

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