ग्वालियर। Gwalior News : लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय (LNIPE) ग्वालियर के पूर्व कुलपति दिलीप कुमार दुरेहा पर यौन शोषण के गंभीर मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुरेहा पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि संस्थान पर 1 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।
Gwalior News : मामला वर्ष 2019 का है, जब एक योगा टीचर ने दुरेहा पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। लेकिन ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया और शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था। कोर्ट ने इस लापरवाही पर भी सख्त रुख अपनाया।
हाईकोर्ट ने राज्य शासन पर लगाया गया जुर्माना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों से वसूलने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, संबंधित पुलिसकर्मियों को 5 लाख रुपये की राशि अपनी जेब से भरने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट का यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि यह पुलिसिया लापरवाही और संस्थागत संरक्षण के खिलाफ एक सख्त संदेश भी देता है।