MP Waqf Act 2026: भोपाल। मध्य प्रदेश में वक्फ कानून 2026 लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसके दूरगामी एवं सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
कानून के अच्छे परिणाम सामने आएंगे’
मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि वक्फ कानून 2026 को लागू करना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी साबित होगा।
‘इसे धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए’
मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड को केवल मस्जिदों तक सीमित मानना सही नहीं है। उनके अनुसार वक्फ बोर्ड का दायरा काफी व्यापक है और यह कई प्रकार की संपत्तियों एवं संस्थाओं से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि इस कानून को धर्म के चश्मे से देखना उचित नहीं है।
मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड अलग-अलग संस्थाएं
MP Waqf Act 2026: विश्वास कैलाश सारंग ने स्पष्ट किया कि मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड दोनों अलग-अलग संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि गैर-मुस्लिम को मस्जिद कमेटी में शामिल करने जैसी बातें भ्रामक हैं और इस कानून से उनका कोई संबंध नहीं है।
राहुल गांधी पर भी साधा निशाना
मंत्री सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब संसद द्वारा पारित कानून लागू होता है तो उसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून संसद में व्यापक चर्चा के बाद पारित हुआ है और अब यह संविधान एवं कानून का हिस्सा है।
संसद में विचार-विमर्श के बाद बना कानून’
MP Waqf Act 2026: मंत्री ने कहा कि यह कानून लोकसभा और राज्यसभा में विस्तृत चर्चा और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें किए गए सभी बदलाव संविधान के दायरे में हैं और इन्हें उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए।







