Wednesday, October 7, 2026
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राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत! ₹1.15 करोड़ आज, ₹85 लाख 12 अक्टूबर को, SC ने रखी ये शर्त

Rajpal Yadav Case: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क-  फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके भुगतान में देरी को लेकर सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने राहत इस शर्त पर दी कि राजपाल यादव बुधवार को कोर्ट रजिस्ट्री में 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करेंगे और 12 अक्टूबर को 85 लाख रुपये और जमा करेंगे।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने की। राजपाल यादव की ओर से बताया गया कि वह अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचने की प्रक्रिया में हैं और उससे मिलने वाली रकम से शिकायतकर्ता का बकाया चुकाने की कोशिश करेंगे।

आज जमा होंगे ₹1.15 करोड़
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने बताया कि उनके पास फिलहाल 1.15 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसे डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कोर्ट रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा।इसके अलावा 85 लाख रुपये की दूसरी राशि 12 अक्टूबर को जमा करने की बात कही गई है। कोर्ट के आदेश में भी इन दोनों भुगतानों को राहत की शर्तों से जोड़ा गया है।अदालत ने साफ किया कि तय भुगतान किए जाने की स्थिति में राजपाल यादव को कुछ शर्तों के साथ राहत दी जाएगी।

पुश्तैनी संपत्ति बेचने का दिया हवाला
राजपाल यादव की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी पुश्तैनी जमीन की बिक्री की प्रक्रिया चल रही है। उनके वकील के मुताबिक, संपत्ति की रजिस्ट्री पितृपक्ष की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई थी और नवरात्रि की शुरुआत में सौदा पूरा होने की उम्मीद है।वकील ने यह भी बताया कि संपत्ति की अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक है और जरूरत पड़ने पर बैंक गारंटी देने की पेशकश भी की गई है।सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बकाया रकम को लेकर सवाल किया। इस पर राजपाल यादव की ओर से कहा गया कि संपत्ति बेचने के बाद शिकायतकर्ता को भुगतान किया जाएगा।

कोर्ट में आया ‘अता पता लापता’ का जिक्र
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि बकाया रकम 7 करोड़ रुपये से अधिक है। राजपाल यादव के वकील ने मामले को उनकी फिल्म ‘अता पता लापता’ से जोड़ते हुए कहा कि परिस्थितियां उनके लिए बेहद खराब रहीं।इस पर CJI सूर्यकांत ने हल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो पैसा ही ‘लापता’ हो गया है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद सुनवाई के दौरान फिल्म के नाम का संदर्भ चर्चा में रहा।

राजपाल यादव ने कोर्ट को बताई अपनी परेशानी
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने खुद भी अदालत से बात की। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से इस मामले को झेल रहे हैं और पिछले कई वर्षों में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन विवाद के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ।राजपाल यादव ने अदालत के सामने अपने करियर और आर्थिक नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि विवाद के कारण उनकी एक फिल्म की रिलीज प्रभावित हुई और इससे उनके काम तथा प्रतिष्ठा पर असर पड़ा।उन्होंने मामले की तुलना ‘मर्चेंट ऑफ वेनिस’ से करते हुए अपनी स्थिति बताई और कहा कि एक रकम के विवाद ने उनकी कई साल की कमाई और काम को प्रभावित किया।

CJI ने कहा- अच्छी फिल्म बनाकर लोगों को एंटरटेन करो
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने राजपाल यादव से पूछा कि क्या वह अब भी फिल्में बना रहे हैं। राजपाल यादव ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्षों में लगातार फिल्मों में काम किया है।इसके बाद CJI ने उनसे कहा कि वह एक अच्छी फिल्म बनाकर लोगों का मनोरंजन करें। राजपाल यादव ने भी अपने बीते अनुभवों को याद करते हुए कहा कि इस पूरे दौर पर वह ‘16 सावन’ नाम से फिल्म बनाने के बारे में सोच चुके हैं।

कोर्ट ने सजा बढ़ाने की भी दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव के खिलाफ पहले सुनाई गई सजा का भी जिक्र किया। वकील ने बताया कि उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई गई है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता की तरफ से कहा गया कि राजपाल यादव ने अब तक एक दिन भी सजा नहीं काटी है।इस पर अदालत की ओर से सजा बढ़ाने की संभावना पर भी सख्त टिप्पणी की गई। पीठ ने संकेत दिया कि परिस्थितियों को देखते हुए सजा बढ़ाने का नोटिस जारी किया जा सकता है।

कोर्ट बोला- नेक नीयत से प्रभावित नहीं
राजपाल यादव के वकील ने अदालत से उनकी नीयत और भुगतान की कोशिशों को ध्यान में रखने की अपील की। इस पर अदालत ने साफ किया कि वह उनकी कथित नेक नीयत से प्रभावित नहीं है।अदालत ने कहा कि राहत शिकायतकर्ता को उचित राहत दिलाने के उद्देश्य से दी जा रही है। यानी राजपाल यादव को मिली राहत को मामले की मेरिट पर अदालत की अंतिम राय नहीं माना जा सकता।

अब 12 अक्टूबर के भुगतान पर नजर
फिलहाल राजपाल यादव को राहत मिली है, लेकिन इसके साथ भुगतान की शर्तें भी तय की गई हैं। उन्हें पहले 1.15 करोड़ रुपये और फिर 85 लाख रुपये जमा करने होंगे।मामले की अगली सुनवाई करीब दो सप्ताह बाद होने की जानकारी दी गई है। अब अदालत की अगली कार्यवाही में यह देखा जाएगा कि तय रकम जमा करने की शर्त पूरी हुई या नहीं।

राजपाल यादव मामले में अहम बातें

  • मामला फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े चेक बाउंस विवाद का है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजपाल यादव को राहत दी है।
  • 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है।
  • 12 अक्टूबर को 85 लाख रुपये जमा करने का वादा किया गया है।
  • राजपाल यादव ने पुश्तैनी संपत्ति बेचने की बात कही है।
  • अदालत ने भुगतान में देरी को लेकर सख्त रुख दिखाया।
  • अगली सुनवाई करीब दो सप्ताह बाद होगी।
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