Battery Recycling Rules : रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन और जरूरी कागजात के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण (स्टोर करना) या परिवहन (ढुलाई) करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Battery Recycling Rules : अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में कई जगहों पर पुरानी बैटरियों और कबाड़ का कारोबार नियमों के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।
Battery Recycling Rules : सिर्फ पंजीकृत कारोबारी ही कर सकेंगे काम
Battery Recycling Rules : बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के अनुसार पुरानी और खराब बैटरियों का संग्रह, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग केवल पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्थाएं और कारोबारी ही कर सकते हैं। कारोबारियों को सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखना भी अनिवार्य होगा।
Battery Recycling Rules : खुले में बैटरी रखना भी नियमों के खिलाफ
Battery Recycling Rules : पर्यावरण मंडल ने स्पष्ट किया है कि खुले स्थान पर पुरानी बैटरियां जमा करना, बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध रूप से खरीद-बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसा पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Battery Recycling Rules : पूरे राज्य में चलेगा विशेष जांच अभियान
Battery Recycling Rules : मंडल जल्द ही प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान शुरू करेगा। इसके तहत कबाड़ कारोबारियों, स्क्रैप डीलरों, ट्रांसपोर्टरों और बैटरी कारोबार से जुड़े लोगों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है।
Battery Recycling Rules : लोगों से सहयोग की अपील
Battery Recycling Rules : पर्यावरण मंडल ने आम लोगों से भी सहयोग मांगा है। यदि कहीं पुरानी बैटरियों का अवैध कारोबार, भंडारण या परिवहन होता दिखाई दे, तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या पर्यावरण मंडल को देने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे अवैध कारोबार पर रोक लगाना जरूरी है।









