Raja Raghuvanshi murder case bail rejection : इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलॉन्ग सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी राज कुशवाह समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।
राज कुशवाह की दूसरी याचिका भी खारिज
मामले के कथित मास्टरमाइंड राज कुशवाह की दूसरी जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले भी उसे राहत नहीं मिली थी। अदालत के इस फैसले के बाद जांच एजेंसियों को बड़ी मजबूती मिली है।
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अन्य आरोपियों को भी राहत नहीं
राज कुशवाह के साथ-साथ विशाल, आकाश और आनंद की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी गई हैं। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में विस्तृत आधार सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि केस की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सोनम रघुवंशी की जमानत हाईकोर्ट में चुनौती
इस मामले की सह-आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है। मेघालय सरकार ने उनकी जमानत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार का कहना है कि जांच और ट्रायल को प्रभावित होने से बचाने के लिए उनकी बेल रद्द होनी चाहिए।
कोर्ट की शर्तों पर मिली थी सोनम को जमानत
सोनम रघुवंशी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी, जिनमें गवाहों से संपर्क न करना, हर पेशी पर उपस्थित रहना और क्षेत्राधिकार से बाहर न जाना शामिल था। इसके अलावा उन्हें 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भी देना पड़ा था।
SIT जांच और सरकार का रुख
मेघालय सरकार और जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि SIT ने मामले की गहन जांच की है और कोई कमी नहीं छोड़ी गई। वहीं डिप्टी सीएम प्रेस्टन तिनसोंग ने कहा कि अदालतों के फैसलों से जांच पर सवाल नहीं उठते।
मामला कैसे पहुंचा यहां तक
यह सनसनीखेज मामला 23 मई 2025 को राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है। 2 जून को उनका शव खाई से बरामद हुआ था। इसके बाद 9 जून को सोनम, राज कुशवाह समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। सितंबर में चार्जशीट दाखिल हुई और अक्टूबर 2025 में आरोप तय किए गए थे।फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं और मामले की सुनवाई लगातार आगे बढ़ रही है, जबकि कानूनी जंग हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है।








