Virendra Tomar : रायपुर : रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित चौरसिया कॉलोनी में साल 2013 में हुए चर्चित गोलीकांड मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को बरी कर दिया है।
Virendra Tomar : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला संदेह तक सीमित है, इसलिए आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
Virendra Tomar : मामला फर्नीचर के लेन-देन को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था। बताया गया कि फर्नीचर व्यवसायी मोहम्मद हबीब खान को शादी के लिए फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन भुगतान को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया।
Virendra Tomar : 13 अगस्त 2013 को हबीब खान अपने साथियों के साथ सामान वापस लेने आरोपी के घर पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ा और गोली चलने की घटना हुई। गोली एक अन्य व्यक्ति को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई।
Virendra Tomar : जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, लेकिन सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और सबूत पर्याप्त साबित नहीं हुए। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।











