Vice Presidential Election : नई दिल्ली | भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने शुक्रवार को चुनाव प्रक्रिया का पहला कदम उठाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर और दो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है।
राज्यसभा महासचिव बनाए गए रिटर्निंग ऑफिसर
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, उपराष्ट्रपति चुनाव की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर है। इस चुनाव को “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952” और “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974” के तहत आयोजित किया जाएगा।
परंपरा के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी बनाया जाता है। पिछली बार लोकसभा महासचिव को यह जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि इस नियुक्ति की राजपत्र अधिसूचना (gazette notification) जल्द जारी की जाएगी। साथ ही, चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा भी जल्द संभव है।
धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली
उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपना इस्तीफा सौंपा था। अगले ही दिन राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था।
इसके साथ ही, देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद रिक्त हो गया। अब नई नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रक्रिया सक्रिय हो गई है।
क्या होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव…
भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतगणना और चुनाव प्रक्रिया संसद भवन में ही संपन्न होती है। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, और प्रो-राटा वोटिंग प्रणाली (STV) का उपयोग किया जाता है।
नए चुनाव की तारीख जल्द
चुनाव आयोग ने अब पूरी प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द होने की संभावना है, ताकि समयबद्ध ढंग से देश को नया उपराष्ट्रपति मिल सके।













