Tobacco Free School Campaign : गौरी शंकर गुप्ता/जशपुर। जिले के पुलिस कप्तान डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश पर जशपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ दिया है। औषधि एवं खाद्य विभाग के साथ मिलकर की गई इस संयुक्त कार्रवाई में जिले भर में ‘कोटपा एक्ट’ (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) का उल्लंघन करने वाले 110 दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 22,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
शिक्षण संस्थानों के पास नियमों की उड़ी धज्जियां विदित हो कि कोटपा एक्ट के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे थे। पुलिस ने विशेष रूप से स्कूल और कॉलेजों के आसपास दबिश दी और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।
थानावार कार्यवाही का विवरण पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सिटी कोतवाली क्षेत्र में सर्वाधिक 16 प्रकरणों में 3200 रु. का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा पत्थलगांव में 10, कांसाबेल में 10, बगीचा में 5, लोदाम में 7 और अन्य चौकियों जैसे आरा, कोतबा, करडेगा और उपर कछार में भी सघन जांच कर जुर्माना वसूल किया गया।
पुलिस की चेतावनी: आगे और बढ़ेगी सख्ती एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और शिक्षण संस्थानों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर बेहद सजग है। उन्होंने कहा, “यह अभियान केवल जुर्माने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुकानदारों को कोटपा एक्ट के नियमों का अक्षरशः पालन करने की समझाइश भी दी गई है। आने वाले दिनों में इस कार्यवाही को और अधिक गति दी जाएगी ताकि नई पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखा जा सके।”











