Saturday, August 22, 2026
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New SIM Card Limit Rules 2026: सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव, 48 घंटे बाद नहीं मिलेगा नया SIM? जानें पूरी जानकारी

नई दिल्ली [Nishanebaaz News]। अगर आप अपने नाम पर एक और नया SIM कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं और आपके पास पहले से कई कनेक्शन एक्टिव हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने फर्जीवाड़े और साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए SIM जारी करने के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। 24 अगस्त 2026 से कोई भी टेलीकॉम कंपनी (Jio, Airtel, Vi, BSNL) किसी भी ऐसे व्यक्ति को नया (10वां) SIM जारी नहीं करेगी, जिसके नाम पर पहले से तय सीमा पूरी हो चुकी है।

आइए समझते हैं इस नए नियम का आपकी जेब, फोन और सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा:

1. एक व्यक्ति अपने नाम पर कितने SIM कार्ड रख सकता है?

दूरसंचार विभाग द्वारा तय सीमा के अनुसार:

  • सामान्य राज्यों में: एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। (यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों और सर्कल्स को मिलाकर तय की गई है।)

  • विशेष राज्यों में (जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्य): सुरक्षा कारणों के चलते यहां एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन ही रखे जा सकते हैं।

2. 24 अगस्त 2026 से क्या बदलाव हुआ है?

पहले सीमा तय होने के बावजूद सिस्टम में लूपहोल का फायदा उठाकर स्कैमर्स सीमा से अधिक SIM एक्टिवेट करवा लेते थे। अब 24 अगस्त से:

  • कंपनियों को नया SIM देने से पहले अनिवार्य रूप से जांचना होगा कि ग्राहक की लिमिट पूरी हुई है या नहीं।

  • DoT ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के जरिए टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा डेटाबेस मुहैया कराया है, जिससे वे रियल-टाइम में चेक कर सकेंगी कि आपके नाम पर कितने SIM चल रहे हैं।

  • नया SIM लेते समय ग्राहक को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में स्व-घोषणा (Self-declaration) भी देनी होगी।

3. राज्यवार SIM कार्ड की सीमा (एक नजर में)

क्षेत्र / राज्य अधिकतम SIM की अनुमति
भारत के अधिकांश राज्य 9 SIM
जम्मू-कश्मीर 6 SIM
असम 6 SIM
पूर्वोत्तर राज्य (North-East) 6 SIM

Xप्लेन: 10वां सिम कार्ड 48 घंटे बाद से क्यों नहीं मिलेगा? जानें सभी जरूरी सवालों के जवाब4. अगर आपके नाम पर 9 से ज्यादा SIM हुए तो क्या होगा?

यदि जांच में आपके नाम पर तय सीमा (9 या 6) से ज्यादा SIM पाए जाते हैं:

  1. नियम लागू होने के बाद सीमा से अधिक लिए गए अतिरिक्त (Extra) SIM तुरंत ब्लॉक कर दिए जाएंगे।

  2. अगर कोई कंपनी गलती से अतिरिक्त SIM चालू कर देती है, तो उसे तुरंत 24 घंटे (1 दिन) के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा।

  3. सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर 2026 तक पूरी तरह से ‘रियल-टाइम पोस्ट-एक्टिवेशन चेकिंग’ सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है।

5. सरकार ने यह सख्त कदम क्यों उठाया?

साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम और फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर SIM लेकर होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अक्सर देखा गया है कि आम नागरिकों के डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग कर अपराधी दर्जनों फर्जी कनेक्शन निकाल लेते थे।

6. आपके नाम पर कितने SIM एक्टिव हैं, कैसे चेक करें?

अपने नाम पर जारी कुल सिम कनेक्शन की जांच करने के लिए सरकार का संचार साथी प्लेटफॉर्म (TAFCOP Portal) इस्तेमाल कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट tafcop.sancharsaathi.gov.in पर जाएं।

  • अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP दर्ज करें।

  • आपके नाम पर रजिस्टर्ड सभी नंबरों की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी।

  • यदि इनमें से कोई नंबर आपका नहीं है या आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत पोर्टल के जरिए ही उसकी ‘Report’ दर्ज कर उसे बंद करवा सकते हैं।

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