पारधी हत्याकांड में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे बरी, भोपाल MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला

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निशानेबाज न्यूज़ डेस्क :  मध्यप्रदेश के चर्चित मुलताई पारधी दंपती हत्याकांड मामले में भोपाल की MP-MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी रहे पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।यह मामला वर्ष 2007 में सामने आया था, जिसमें पारधी समुदाय के एक दंपती की हत्या के आरोप लगे थे।

हत्या और आगजनी समेत कई गंभीर आरोप

इस मामले में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे पर हत्या, आगजनी और दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।मामले की सुनवाई पिछले कई वर्षों से अदालत में चल रही थी और इसे प्रदेश के चर्चित मामलों में गिना जाता रहा है।

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का फैसला

भोपाल की MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया।अदालत ने साक्ष्यों के पर्याप्त होने के आधार पर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

लंबे समय से चल रही थी सुनवाई

इस मामले की सुनवाई लंबे समय से अदालत में चल रही थी और राजनीतिक कानूनी हलकों में इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था।अब अदालत के इस फैसले के बाद सुखदेव पांसे को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।

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