[Nishaanebaz News] MP News: सिंगरौली। जिले के हिरवाह क्षेत्र में मेसर्स सासन पावर लिमिटेड के ऐश डाइक-1 के क्षतिग्रस्त होने और बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश के खेतों व आवासीय क्षेत्रों में फैलने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव बैनल ने कंपनी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
तेज बारिश के बाद ऐश डाइक में हुआ लैंडस्लाइड
जांच रिपोर्ट के अनुसार, 14 अगस्त की मध्यरात्रि तेज बारिश के बाद ऐश डाइक-1 के बाहरी हिस्से में लैंडस्लाइड हुआ। इसके चलते करीब 5,760 टन फ्लाई ऐश बहकर आसपास की कृषि भूमि और कुछ आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच गई।घटना के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण और जनसुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। मामले की जांच मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई।
सिंगरौली में ऐश डाइक हादसे पर प्रशासन की सख्ती#SingrauliAshDykeIncident#SingrauliFlyAshSpill#AshDykeAccident#SasanPowerNotice#FlyAshPollution pic.twitter.com/OVYLaZgKeq
— Nishaanebaz.com (@nishaanebaz_com) August 18, 2026
मानकों और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
निरीक्षण रिपोर्ट में ऐश डाइक की सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित फ्रीबोर्ड मानकों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि मानसून से पहले आवश्यक सुरक्षा उपायों और जिला दंडाधिकारी द्वारा 4 जून 2026 को जारी निर्देशों का समुचित पालन नहीं किए जाने के बिंदु भी जांच के दायरे में हैं।नोटिस में कंपनी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त संचालन सम्मति की शर्तों के कथित उल्लंघन का भी उल्लेख किया गया है।
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जवाब नहीं तो जिम्मेदारों पर हो सकती है कार्रवाई
कलेक्टर ने कंपनी प्रबंधन से स्पष्ट करने को कहा है कि घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की संभावना का उल्लेख किया गया है।कंपनी को तीन दिन के भीतर घटना, सुरक्षा इंतजामों और जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर अपना तथ्यात्मक पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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संचालन सम्मति निरस्त करने की भी चेतावनी
प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जरूरत पड़ने पर कंपनी की संचालन सम्मति निरस्त करने के संबंध में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।अब तीन दिन के भीतर कंपनी के जवाब पर प्रशासन की नजर रहेगी। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर सासन पावर लिमिटेड के खिलाफ पर्यावरणीय और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है।





