गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। GPM News: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले के मरवाही विकासखंड अंतर्गत शासकीय सेवा में पदस्थ एक शिक्षक पर कानून का शिकंजा कसा है। थाना मरवाही में दर्ज आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत (जेल) में रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक (LB) लालबहादुर प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध मरवाही थाने में गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 अक्टूबर को आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल गौरेला भेज दिया गया था।
48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर हुआ स्वतः निलंबन
प्रशासनिक व शासकीय नियमों के मुताबिक, यदि कोई भी शासकीय सेवक किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत या जेल (न्यायिक रिमांड) में रहता है, तो उसे स्वतः ही निलंबित माना जाता है। इसी वैधानिक प्रावधान का पालन करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत यह कड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है।
विभागीय आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक लालबहादुर प्रजापति को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते (Subsistence Allowance) की पात्रता होगी। वहीं, जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आगामी प्रशासनिक मुख्यालय का निर्धारण विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी कर किया जाएगा।