Thursday, September 3, 2026
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CG Police Housing Rules: छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के नए भर्ती नियम लागू, राजपत्र में अधिसूचना जारी

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रायपुर। Nishaanebaz.com-CG Police Housing Rules: छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन (Chhattisgarh Police Housing Corporation) में अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों के संचालन के लिए नए ‘सेवा भर्ती नियम’ आधिकारिक रूप से लागू कर दिए हैं। राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इन नए नियमों की अधिसूचना छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित कर दी गई है। नए नियमों के प्रभावी होने से कॉर्पोरेशन में भर्ती प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी, मानकीकृत और व्यवस्थित होगी।

जारी राजपत्र के अनुसार, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक और तकनीकी संचालन के लिए कुल 144 स्वीकृत पदों का कैडर निर्धारित किया गया है। इसमें प्रथम श्रेणी (महाप्रबंधक वित्त, मुख्य परियोजना इंजीनियर, कार्यपालन यंत्री), द्वितीय श्रेणी (लेखा अधिकारी, सहायक यंत्री सिविल व विद्युत), तृतीय श्रेणी (30 सब इंजीनियर सिविल, 4 सब इंजीनियर विद्युत, मानचित्रकार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 14 चालक) और चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, चौकीदार, खलासी) के पद शामिल किए गए हैं।

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कॉर्पोरेशन में नियुक्तियां मुख्य रूप से तीन माध्यमों—सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के जरिए की जाएंगी। सीधी भर्ती की प्रक्रिया कॉर्पोरेशन स्वयं या छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) अथवा किसी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से पूरी कराएगा।

पद / वर्ग (Post / Category) चयन प्रक्रिया (Selection Process) विशेष अर्हता / सेवा अवधि (Special Criteria / Service)
सब इंजीनियर (सिविल/विद्युत) 200 अंक लिखित परीक्षा + 30 अंक इंटरव्यू सीधी भर्ती पर 3 साल की परिवीक्षा (Probation) अवधि
सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री विभागीय पदोन्नति (Promotion) सहायक यंत्री के रूप में 5 साल का नियमित अनुभव अनिवार्य
सब इंजीनियर से सहायक यंत्री विभागीय पदोन्नति (Promotion) डिग्रीधारियों के लिए 5 वर्ष, डिप्लोमाधारियों के लिए 7 वर्ष सेवा
महाप्रबंधक (वित्त) / मुख्य यंत्री प्रतिनियुक्ति (Deputation) राज्य वित्त सेवा या लोक निर्माण विभाग (PWD) से नियुक्ति

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नए नियमों में शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के अलावा सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति से जुड़े बेहद सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अपात्र माने जाएंगे (हालांकि, जुड़वां बच्चों की स्थिति में छूट का नियम लागू रहेगा)। इसके अलावा, एक से अधिक जीवित पत्नी रखने वाले पुरुष, पहले से विवाहित पुरुष से शादी करने वाली महिला और बाल विवाह करने वाले अभ्यर्थी भी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे।

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नियुक्ति पत्र जारी होने से पूर्व प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी का पुलिस चरित्र सत्यापन (Police Verification) और मेडिकल फिटनेस अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अधिकतम आयु 40 वर्ष और आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC को 5 वर्ष, महिलाओं को 10 वर्ष) को नियमानुसार छूट मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष तक का लाभ मिलेगा।

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