Raipur News : रायपुर : राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कोर्ट ने एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों सहित कुल तीन आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही, तीनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Raipur News : यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को होटल सुप्रीत इन से उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे नशीली चरस के साथ पकड़े गए थे।
सज़ा पाने वाले आरोपी:
- सिद्धार्थ जैन (भोपाल निवासी)
- शिवम तिवारी (भोपाल निवासी)
- आदित्य लोखंडे (रायपुर निवासी)
तीनों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने आज इन तीनों को सज़ा सुनाई, जो नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के लिए एक बड़ा सबक है।
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