निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया है कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाए।
कोर्ट का बड़ा आदेश
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले में जांच आवश्यक है। इसी आधार पर कोर्ट ने संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने और आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
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याचिका किसने दाखिल की?
यह याचिका बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता भी हासिल की है, जिसकी जांच होनी चाहिए।याचिकाकर्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित से जुड़ा मुद्दा बताया।
पहले की कानूनी प्रक्रिया
मामला पहले रायबरेली की एक विशेष MP/MLA कोर्ट में दायर किया गया था, लेकिन बाद में इसे लखनऊ ट्रांसफर किया गया। वहां से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
CBI जांच के निर्देश
कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।
राजनीतिक हलचल तेज
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच बयानबाजी और तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
फिलहाल सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।











