दुर्ग। Durg Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वैशालीनगर थाना क्षेत्र से अवैध सूदखोरी और मानसिक प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने ब्याज के नाम पर भोले-भाले लोगों से मनमाने पैसे वसूलने, ब्लैंक चेक व कोरे स्टाम्प रखवाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 3.80 लाख रुपये नगद, लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, कई ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर बरामद किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने वर्ष 2024 में अपनी जरूरत के लिए 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर आरोपियों ने उनके ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरयुक्त कोरे स्टाम्प पेपर अपने पास रखवा लिए थे। प्रार्थिया का कहना है कि वह बतौर ब्याज 72,500 रुपये चुका चुकी थीं, इसके बावजूद उनसे 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।
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शिकायत में यह भी खुलासा हुआ कि प्रार्थिया की एक सहेली ने भी एक लाख रुपये उधार लिए थे, जिसके एवज में उससे 1.40 लाख रुपये वसूलने के बावजूद लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशालीनगर पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता (BNS) और छत्तीसगढ़ कर्जा एक्ट (Money Lenders Act) की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोहका निवासी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन और श्रमिक नगर निवासी ज्योति निरंजन को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ और तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 3,79,900 रुपये नगद और अवैध लेन-देन के दस्तावेज मिले। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मुख्य आरोपी बबली साहू के खिलाफ पूर्व में भी सुपेला थाने में कर्जा एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूलता है या कर्ज के नाम पर धमकाता है, तो बिना डरे तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें ताकि समय रहते ऐसे जालसाजों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।