Twisha Sharma केस में कोर्ट का बड़ा फैसला!समर्थ और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

Rahul Goshwami

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामला एक बार फिर चर्चा में है। भोपाल की उभरती कलाकार ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को इस केस में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भोपाल की अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ट्विशा शर्मा मौत मामला में CBI ने दोनों आरोपियों को भोपाल की सीजेएम कोर्ट में पेश किया। एजेंसी ने इस दौरान आगे की रिमांड की मांग नहीं की। इसके बाद अदालत ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार दोनों को भोपाल सेंट्रल जेल में अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा।

CBI को मिली सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट
ट्विशा शर्मा मौत मामला की जांच के बीच दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ टीम ने शव के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट CBI को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट की सामग्री को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

घटना स्थल पर हुआ क्राइम सीन रीक्रिएशन
ट्विशा शर्मा मौत मामला में सोमवार को CBI ने घटना स्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन रीक्रिएशन भी किया। जांच एजेंसी ने उस बंगले में घटनाक्रम को दोबारा समझने और साक्ष्यों की पुष्टि करने की कोशिश की, जहां कथित तौर पर घटना हुई थी।
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कोर्ट में गिरिबाला सिंह ने रखी अपनी बात
ट्विशा शर्मा मौत मामला की सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि घर के CCTV फुटेज बाहर कैसे पहुंचे। उन्होंने मीडिया कवरेज और मीडिया ट्रायल पर भी आपत्ति जताई। साथ ही अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की।

समर्थ सिंह ने आरोपों को किया खारिज
ट्विशा शर्मा मौत मामला में अदालत के दौरान समर्थ सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार के सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि CCTV वीडियो सार्वजनिक करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अदालत में इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली।

वकीलों के बीच भी हुई बहस
ट्विशा शर्मा मौत मामला की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच कई मुद्दों पर बहस हुई। पीड़ित पक्ष के वकील ने मामले की निष्पक्ष जांच और कुछ परिस्थितियों की अलग से जांच की मांग उठाई।

जरूरत पड़ने पर फिर रिमांड ले सकती है CBI
ट्विशा शर्मा मौत मामला में CBI ने अदालत को बताया कि फिलहाल अतिरिक्त रिमांड की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान जरूरत महसूस होने पर भविष्य में कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपियों को फिर पूछताछ के लिए लिया जा सकता है।

जांच के अगले चरण पर नजर
ट्विशा शर्मा मौत मामला में अब सभी की नजर CBI की आगे की जांच, सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आने वाले कानूनी कदमों पर टिकी हुई है। यह मामला प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और हर नए अपडेट के साथ लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है।

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