MP CRIME : भोपाल :भोपाल के कोहेफिजा थाने मे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाई.जबलपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि मामले में तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए।
MP CRIME : कोर्ट के आदेश के बाद कोहेफिजा थाने में यह मामला दर्ज हुआ। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, छात्रों के हितों को देखते हुए कोर्ट ने कॉलेज को जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन नए एडमिशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि “बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता।”हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। जांच टीम का नेतृत्व एडीजी संजीव शमी करेंगे और 90 दिन में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।
MP CRIME : इस मामले की शिकायत पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने पाया कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज के संचालन के लिए एनओसी और मान्यता प्राप्त की थी।जांच में यह भी सामने आया कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए फर्जी सेल डीड तैयार कराई गई और उसे पंजीयन कार्यालय में गलत तरीके से दर्ज दिखाया गया।











