molestation of a minor : सीधी: सीधी जिले के मड़वास थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लगभग 50 वर्षीय मुस्लिम युवक बबलू खान पर नाबालिग लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
पीड़ित नाबालिग लड़की शासकीय महाविद्यालय मड़वास में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। उसने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब वह कॉलेज से घर लौट रही थी।
बाजार में स्थित बबलू खान की दुकान के सामने पहुंचने पर, आरोपी ने उसे आवाज दी और सामान लेने के बहाने दुकान के अंदर आने को कहा। जब लड़की ने मना किया, तो बबलू खान ने उसके पिता को जानने का हवाला दिया।
molestation of a minor : छात्रा के दुकान के अंदर जाते ही, आरोपी बबलू खान ने कथित तौर पर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर खींच लिया और उसके साथ गलत तरीके से छूने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसका मोबाइल छीनकर फ्लाइट मोड में डाल दिया।
लड़की किसी तरह अपना मोबाइल छुड़ाकर दुकान से बाहर भागी और सीधे अपने भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह अपने भाई और मां के साथ मड़वास थाने पहुंची और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
मड़वास थाना प्रभारी भूपेश बैस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी बबलू खान खाद-बीज और जनरल आइटम की दुकान चलाता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है:
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भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा: 173बी, 74, 75(1)(1), और 127(2)
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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 की धारा: 7, 5 और 8
molestation of a minor : थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और बालिकाओं की संरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।













