नई दिल्ली। घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को हो रही है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी ढांचे में बदलाव की संभावना है। अगर फैसला सकारात्मक हुआ तो रेडी-टू-मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ-साथ घर बनाने में लगने वाले सामान पर टैक्स घट सकता है, जिससे घर खरीदना और बनवाना दोनों सस्ते हो जाएंगे।
अभी घर पर कितना GST लगता है?
- रेडी टू मूव फ्लैट → 0% जीएसटी (पहले से बना और रजिस्टर्ड घर पर कोई टैक्स नहीं)
- अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट (नॉर्मल) → 5% जीएसटी (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले)
- अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट (अफोर्डेबल हाउसिंग) → 1% जीएसटी (₹45 लाख तक के घर को अफोर्डेबल माना जाता है)
कंस्ट्रक्शन में लगने वाले सामान पर GST
| सामान | मौजूदा जीएसटी रेट |
|---|---|
| सीमेंट | 28% |
| स्टील/सरिया | 18% |
| प्लाईबोर्ड | 18% |
| टाइल्स | 18% |
| पेंट | 18% |
| सैनिटरी वेयर | 18% |
| इलेक्ट्रिकल फिटिंग/हार्डवेयर | 18% |
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क्या असर होगा?
- कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर टैक्स कटने से घर बनाने की लागत घटेगी।
- जो लोग प्लॉट लेकर खुद मकान बनाते हैं, उन्हें सीधे फायदा होगा।
- फ्लैट या रेडी टू मूव घर खरीदने वालों को डिस्काउंट बिल्डर की मर्जी पर निर्भर करेगा।
- इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स घटने से मांग बढ़ेगी और नए प्रोजेक्ट्स तेजी से बिकेंगे।
कुल मिलाकर, जीएसटी दरों में कटौती से आम लोगों को राहत और हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा दोनों मिल सकते हैं।









