GST Department Raids : रायपुर। छत्तीसगढ़ के व्यापारिक जगत में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य जीएसटी (GST) विभाग की टीमों ने एक साथ पांच प्रमुख जिलों — बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर — में 25 से अधिक व्यापारिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई गुटखा, कपड़ा, फुटवियर, ड्रायफ्रूट और जनरल ट्रेडिंग से जुड़ी फर्मों पर केंद्रित रही, जिन पर वर्षों से कर चोरी और बोगस बिलिंग की शिकायतें लंबित थीं।
करोड़ों का टर्नओवर, टैक्स नगण्य
जांच में यह सामने आया कि कई कंपनियों ने 2017-18 से 2024-25 के बीच करोड़ों रुपए का टर्नओवर दिखाया, लेकिन कर भुगतान शून्य या बहुत कम किया गया। कुछ फर्मों ने उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचा, लेकिन बिल अन्य व्यापारियों के नाम पर जारी कर फर्जी ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) क्लेम किया गया।
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क्या-क्या मिला जीएसटी टीम को..
- बिल बुक्स, स्टाफ रजिस्टर, डिजिटल रिकार्ड, कंप्यूटर और लैपटॉप जब्त किए गए।
- ड्रायफ्रूट कारोबारियों के यहां भी छापे, डिजिटल डायरी और बिक्री रजिस्टर जब्त।
- अधिकांश प्रतिष्ठानों में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (जैसे Tally) नहीं पाए गए।
- फर्मों की GST पोर्टल पर गतिविधियों और रिस्क स्कोर (10 में से 10) ने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी।
डिजिटल डेटा से बड़ा खुलासा
विभाग ने डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस की मदद से बिक्री से जुड़े वाउचर्स, बहीखातों और GST रिटर्न की तुलना की। इसमें बड़े पैमाने पर बोगस बिलिंग, कच्चे में लेनदेन और टैक्स चोरी के स्पष्ट प्रमाण मिले।
₹10 करोड़ की पेनाल्टी, केस कुछ एजेंसियों को सौंपने की तैयारी
अब तक की जांच के आधार पर लगभग ₹10 करोड़ की पेनाल्टी तय की गई है और संबंधित कारोबारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। विभाग ने कुछ मामलों में वित्तीय धोखाधड़ी की आशंका जताई है और इन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) या अन्य जांच एजेंसियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है।
अधिकारी बोले: “बोगस बिलिंग पर अब बख्शा नहीं जाएगा”
राज्य GST स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा: “बिना टैक्स भुगतान के अब व्यापार संभव नहीं होगा। हमारी सतर्क निगरानी की वजह से पिछली तिमाही में छत्तीसगढ़ देश के टॉप GST कलेक्शन राज्यों में शामिल रहा। इस तिमाही में भी वही रिकॉर्ड दोहराने की कोशिश है।” उन्होंने सभी व्यापारियों को चेताया कि समय पर कर चुकाएं, फर्जी बिलिंग से बचें और GST नियमों का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।