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Flyash Scam : NTPC पर ठोका लाखों का जुर्माना सहित कई वाहन बैन, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों पर भी सस्पेंशन, पढ़े पूरी खबर…

Flyash Scam Scam : रायगढ़, छत्तीसगढ़: रायगढ़ जिले में फ्लाईएश (flyash) के नियम विरुद्ध अवैध परिवहन और निपटान (illegal disposal) को लेकर जिला प्रशासन ने उद्योगों पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में, 17 जुलाई को एनटीपीसी (NTPC) लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के 6 वाहनों द्वारा ग्राम कलमी में फ्लाईएश के अवैध निपटारे की शिकायत मिलने के बाद क्षेत्रीय पर्यावरण मंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनटीपीसी पर 4 लाख 5 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (environmental compensation) लगाई है।

इस बड़ी कार्रवाई के बाद, एनटीपीसी ने भी अपने स्तर पर कठोर कदम उठाए हैं। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, एनटीपीसी ने अवैध अपवहन (illegal diversion) में संलिप्त सभी 06 वाहनों को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही, संबंधित 3 परिवहनकर्ता एजेंसियों के कार्य को भी निलंबित किया गया है। एनटीपीसी ने परिवहनकर्ता वाहनों पर 50 हजार रुपये प्रति वाहन की दर से कुल 3 लाख रुपये और परिवहनकर्ता एजेंसियों पर 3 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या था मामला और कैसे हुई कार्रवाई?

17 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ को शिकायत मिली थी कि एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के फ्लाईएश परिवहनकर्ता वाहनों द्वारा जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के ग्राम कलमी स्थित भूमि पर अवैध रूप से फ्लाईएश का निपटान किया जा रहा है।

शिकायत की जांच में पाया गया कि एनटीपीसी के 06 वाहनों द्वारा स्थल पर वास्तव में फ्लाईएश का अवैध अपवहन किया जा रहा था। उद्योग से मिली जानकारी के अनुसार, इस फ्लाईएश को सड़क निर्माण और भू-भराव के लिए रायपुर और बलौदाबाजार ले जाया जाना था, लेकिन इसके बजाय इसे गलत तरीके से कलमी में लाया गया था। इस उल्लंघन पर मंडल द्वारा उद्योग पर 4 लाख 5 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

कलेक्टर सख्त, थर्मल प्लांट्स को कड़े निर्देश

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को फ्लाईएश के परिवहन, अपवहन और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट (Industrial Waste Management) व मॉनिटरिंग सिस्टम (Monitoring System) का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में मंडल द्वारा लगातार निगरानी और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर के निर्देश पर, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने 18 जुलाई को जिले के सभी थर्मल पॉवर प्लांटों की एक बैठक भी बुलाई। इस बैठक में पॉवर प्लांटों को सख्त हिदायत दी गई कि वे फ्लाईएश का परिवहन और निपटान नियमानुसार ही करें। चेतावनी दी गई कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उद्योगों को भी अपने परिवहनकर्ता और परिवहनकर्ता एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को लेकर कोई नरमी नहीं बरतेगा।

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