Thursday, August 20, 2026
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दिल्ली में LPG सिलेंडर पर नया नियम लागू! अब गोदाम से सीधे नहीं बिकेंगे सिलेंडर…

निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी में गोदामों से सीधे गैस सिलेंडर बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

गोदाम से बिक्री पर सख्त रोक

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी गैस वितरक द्वारा गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध माना जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और कालाबाजारी को रोकना है।

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उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश

सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 किलोग्राम वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ा दी है। अब ये सिलेंडर गैस एजेंसियों से वैध पहचान पत्र दिखाकर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की अनिवार्यता नहीं रखी गई है।

प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था

प्रवासी श्रमिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को नजदीकी गैस वितरकों की जानकारी और आवश्यक सहायता दी जा रही है।

पारदर्शी और सुरक्षित वितरण पर जोर

सरकार का कहना है कि यह कदम एलपीजी वितरण को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उपभोक्ता-हितैषी बनाने के लिए उठाया गया है। इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और सही लोगों तक समय पर गैस पहुंच सकेगी।

अफवाहों से बचने की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत डिलीवरी व्यवस्था पर भरोसा करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने के लिए भी कहा गया है।

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