रायपुर: छत्तीसगढ़ में रेरा (RERA) में पंजीयन कराए बिना फ्लैट, प्लॉट, मकान या बंगले की बिक्री पूरी तरह अवैध है। इसके बावजूद राज्य में कई रियल एस्टेट कारोबारी और एजेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रॉपर्टी बेचने का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
सोशल मीडिया पर हो रहे लुभावने प्रचार पर नजर
रेरा को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे माध्यमों से बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट्स का प्रचार किया जा रहा है। ऐसे विज्ञापनों के झांसे में आकर लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और बाद में कानूनी, वित्तीय और कब्जे से जुड़ी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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बिना पंजीयन निर्माण भी गंभीर अपराध
रेरा ने साफ किया है कि रेरा पंजीयन के बिना किसी भी साइट पर निर्माण कार्य शुरू करना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यहां तक कि जो प्रोजेक्ट्स टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूर हैं लेकिन रेरा में पंजीकृत नहीं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी प्रोजेक्ट संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सात साल में 136 प्रोजेक्ट्स की जांच
रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स की स्वतः संज्ञान लेकर जांच की गई। जांच में अनियमितताएं मिलने पर इन प्रोजेक्ट्स पर भारी जुर्माना लगाया गया, साथ ही खरीदी-बिक्री पर रोक भी लगाई गई।
106 प्रोजेक्ट्स रेरा के नियमों के उल्लंघन में
रेरा अधिकारियों के अनुसार, 106 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है, जिन्होंने बिना रेरा पंजीयन के निर्माण या बिक्री शुरू कर दी थी। अब इन बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ-साथ उनका पंजीयन भी रद्द किया जाएगा।
हालिया कार्रवाई: 5 लाख का जुर्माना
इसी महीने रेरा ने गोवर्धन और रामानुज नामक दो जमीन मालिकों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि ये दोनों ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन के नाम से बिना रेरा पंजीकरण के प्लॉटिंग, विज्ञापन और बिक्री कर रहे थे।
आम जनता को रेरा की सलाह
रेरा ने आम नागरिकों से अपील की है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का पंजीयन जरूर जांचें। रेरा कानून के तहत बिल्डर, एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर के लिए पंजीयन अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर तीन साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।











