रायपुर। Raipur Illegal Crackers Raid: प्रकाश के पावन पर्व दीपावली के मद्देनजर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से पटाखों का संग्रहण, भंडारण और बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आजाद चौक थाना पुलिस और नगर निगम जोन क्रमांक-7 की संयुक्त टीम ने बजरंग नगर स्थित ‘ए टू जेड कॉस्मेटिक’ नामक दुकान पर औचक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान कॉस्मेटिक सामानों की आड़ में छिपाकर रखे गए लगभग 70 हजार रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने दुकान संचालक रूपेश ठाकुर (41 वर्ष) के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना प्राप्त हुई थी कि बजरंग नगर स्थित ‘ए टू जेड कॉस्मेटिक’ दुकान का संचालक रूपेश ठाकुर आगामी दीपावली त्योहार के दौरान अधिक मुनाफे के चक्कर में बिना किसी वैध लाइसेंस या सुरक्षा मानकों के बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध स्टॉक जमा कर रखा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 179 के तहत कानूनी नोटिस तामील कराकर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया। इसके पश्चात नगर निगम जोन-7 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित कर पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम का गठन किया गया।
गठित संयुक्त टीम जब बजरंग नगर स्थित संबंधित कॉस्मेटिक दुकान पहुंची, तो वहां दुकान संचालक रूपेश ठाकुर उपस्थित मिला। पुलिस टीम ने विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए तलाशी के लिए आवश्यक नोटिस दिया और उसकी सहमति प्राप्त की। जब दुकान के प्रथम तल पर बने रैक और स्टोरेज एरिया की सघन तलाशी ली गई, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। वहां विभिन्न ब्रांड्स और श्रेणियों के पटाखों से भरे कुल 19 छोटे-बड़े गत्ते के कार्टून छिपाकर रखे गए थे।
जब्त किए गए पटाखों में फुलझड़ी, अनारदाना, चकरी, चुटफुट लाल दाना, ताज, तोता बत्ती, रस्सी पटाखा, नाम गोली, लाल दाना पटाखा, स्काई शॉट और पटाखे चलाने वाली बंदूकें शामिल हैं। पुलिस द्वारा जब्त की गई इस पूरी अवैध खेप की कुल कीमत लगभग 70 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मौके पर ही बिना नंबरी अपराध दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख)(1)(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। रायपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिना सुरक्षा मानकों और लाइसेंस के पटाखों का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ यह दंडात्मक अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ निरंतर जारी रहेगा।