Wednesday, August 19, 2026
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Janjgir Fast Track Court Verdict: जांजगीर गैंगरेप, हत्या और डकैती केस में बड़ा फैसला: 3 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को दी फांसी जैसी सख्त सजा

जांजगीर-चांपा [Nishanebaaz News] Janjgir Fast Track Court Verdict। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय स्थित यादव चौक इलाके में तीन वर्ष पूर्व घटित युवती से सामूहिक दुष्कर्म, हत्या एवं लूटपाट के जघन्य मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार तिवारी की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में चार-चार बार आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

भाई को अचेत कर दिया घटना को अंजाम प्रकरण की पृष्ठभूमि पर Four Life Sentences In Janjgir Case के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 फरवरी 2023 की रात्रि पीड़िता के माता-पिता कार्यवश कोरबा गए हुए थे। निवास पर पीड़िता एवं उसका भ्राता मौजूद थे। आरोपी रोहन पांडू और राजेंद्र सूर्या ने षड्यंत्र रचकर भाई के भोजन में नींद की गोलियां मिला दीं। उसके अचेत होते ही कक्ष को बाहर से बंद कर दिया गया और पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई।

चौकीदार ने उजागर किया घटनाक्रम सुबह परिजनों द्वारा दूरभाष पर संपर्क न होने पर Janjgir Minor Sister Rape Murder Case के क्रम में घर पहुंचे चौकीदार ने भ्राता को बंद कमरे में अचेत पाया, जबकि पीड़िता की देह बिस्तर पर पड़ी मिली। पुलिस जांच में यह तथ्य भी उजागर हुआ कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के पश्चात गृह-स्थल से सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन तथा स्कूटी लूटकर चंपत हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने कवर्धा के कुंडा बाजार से आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद कर लिया था।

22 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने पैरवी करते हुए Judge Mukesh Kumar Tiwari Order के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष 22 प्रत्यक्षदर्शियों एवं गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक प्रयोगशाला की तकनीकी रिपोर्ट तथा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए गए। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(डी), 394, 449, 34 और 302 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने कठोर दंडात्मक आदेश पारित किया।

आखिरी सांस तक जेल में रहने का आदेश अदालत ने Janjgir Champa Crime News Verdict के तहत दोनों दोषियों रोहन पांडू और राजेंद्र सूर्या को चार-चार पृथक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया कि एक आजीवन कारावास की सजा दोषियों की प्राकृतिक मृत्यु (आखिरी सांस) तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है।

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