CG Property Guideline : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति गाइडलाइन नियमों में 25 साल बाद ऐतिहासिक सुधार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर जारी नए “बाजार मूल्य गणना उपबंध 2025” ने अब जमीन और भवनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब तक 77 जटिल प्रावधानों के बजाय सिर्फ 14 नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जिन्हें आम जनता भी आसानी से समझ सकेगी।
CG Property Guideline : पंजीयन मंत्री ने बताया कि पुराने नियमों में भारी भ्रम और विरोधाभास थे, जिनसे आम लोगों को रजिस्ट्री के दौरान अतिरिक्त शुल्क और विवादों का सामना करना पड़ता था। अब मुख्य मार्ग की परिभाषा, तल के हिसाब से मूल्यांकन और नई कॉलोनियों के लिए विशेष गाइडलाइन तय करने जैसे स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
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नई व्यवस्था में कृषि, डायवर्टेड, नजूल और आबादी भूमि के लिए एक समान मूल्यांकन मानक लागू होगा। दो फसली या बाउंड्रीवॉल जैसी शर्तों पर अलग-अलग दरें बढ़ाने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इससे आम किसानों और संपत्ति मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
हालांकि, जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भी लंबित है। विभाग ने आठ महीने पहले इसका सर्वे पूरा कर लिया था, जिसमें दरों में 1.5 से 2 गुना तक बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था। फिलहाल 7 साल पुरानी गाइडलाइन दरें ही लागू हैं।
नई नीति का उद्देश्य:
सरकार का लक्ष्य संपत्ति मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और जनहितैषी बनाना है, ताकि किसी भी स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप या भ्रांति की गुंजाइश न रहे।











