CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने दुर्ग जिले के ग्राम परसदा में बिना अनुमति और पंजीयन के कृषि भूमि बेचने के मामले में कड़ा कदम उठाया है। नियमों का उल्लंघन करने पर मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
CG NEWS : RERA अधिनियम 2016 की धारा 3 के अनुसार, कोई भी प्रमोटर या संप्रवर्तक तब तक किसी परियोजना से जुड़ा कोई विज्ञापन, मार्केटिंग, बिक्री या बुकिंग नहीं कर सकता जब तक वह संबंधित प्रोजेक्ट का RERA में पंजीयन नहीं करा लेता। नियमों की अवहेलना करने पर अधिनियम के तहत दंड का स्पष्ट प्रावधान है।
CG NEWS : जांच के दौरान रेरा प्राधिकरण ने पाया कि विशाल डेव्हलपर्स ने बिना वैध पंजीयन के कृषि भूमि का विक्रय किया था। यह न केवल रेरा अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि खरीदारों को भी जोखिम में डालता है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
CG NEWS : रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी बिना पंजीयन किसी भी प्रकार की बिक्री, बुकिंग या प्रचार-प्रसार पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और नियम तोड़ने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।











