CG News: रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में टैक्स वसूली तेज कर दी गई है और समय पर भुगतान नहीं करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
CG News: नगर निगम के अनुसार, संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है। इस तारीख तक टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायादारों की संपत्ति सील की जा सकती है। साथ ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत सरचार्ज भी लगाया जाएगा।
CG News: अधिकारियों का कहना है कि शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व जरूरी है, जबकि कई लोग लंबे समय से टैक्स नहीं दे रहे हैं। ऐसे मामलों में अब किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
CG News: डेडलाइन को देखते हुए नगर निगम ने टैक्स जमा करने की सुविधा बढ़ा दी है। 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी सभी जोन के काउंटर खुले रहेंगे ताकि लोग आसानी से भुगतान कर सकें।
CG News: इसके अलावा डिजिटल माध्यम से भी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। ‘मोर रायपुर’ ऐप और नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, जिससे भीड़ और लंबी लाइनों से बचा जा सकता है।











